वित्तीय वर्ष 2018-19 में ’’ओ’’ लेवल एवं ’’सी0सी0सी0’’’ कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजनान्तर्गत आवेदन करने वाले छात्र/छात्राओं हेतु तकनीकी एवं परिचालन संबंधी दिशा-निर्देश

’’ओ’’ लेवल एवं ’’सी0सी0सी0’’ कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना के आवेदन प्रक्रिया के लिए सर्वप्रथम छात्र/छात्राओं द्वारा दिशा-निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया जाय। ऑनलाईन आवेदन में समस्त प्रविष्टियॉ अंग्रेजी में भरा जायेगा।


1. ऑनलाईन फार्म भरने की प्रक्रिया निम्नवत् हैः-
    1. स्टेप-1- सामान्य निर्देश, तकनीकी निर्देश, शासनादेश, आवेदन/रजिस्टेशन प्रपत्र को डाउनलोड कर भली-भांति अध्ययन करना।
    2. स्टेप-2- ऑनलाईन रजिस्टेशन करने हेतु विभागीय वेबसाईट backwardwelfare.up.nic.in पर दिये गये लिंक पर click करने के उपरान्त दिये हुये option में Apply for services - view services - o level Aplicant entry under Backward welfare click करना।
    3. स्टेप-3- आवेदकों द्वारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन/आवेदन भरते समय समस्त प्रविष्टियों को सही अंकित करना।
    4. स्टेप-4- जिन सूचनाओं के आगे ’ बना है, उनको भरा जाना अनिवार्य है। इसके बिना फार्म स्वीकार नहीं होगा।
    5. स्टेप-5- जिन सूचनाओं के आगे स्लेक्ट बॉक्स बना है, उस बॉक्स को click करने पर option दिखायी देंगे, उनमें से एक का चयन करना है।
    6. स्टेप-6- आवेदक की फोटो का साइज 20 के0वी0 से 200 के0वी0 के बीच का होना चाहिए।
    7. स्टेप-7- आवेदक द्वारा वार्षिक आय प्रमाण पत्र 01 लाख से ज्यादा का नहीं होना चाहिए।
    8. स्टेप-8- ऑनलाइन आवेदन में भरी गयी समस्त प्रविष्टियों को सत्यापित करने की घोषणा हेतु नीचे दिये गये बॉक्स पर click करें।
    9. स्टेप-9-Submit करने के पश्चात् कम्प्यूटर द्वारा जनरेटेड अप्लीकेशन नम्बर को सुरक्षित रखा जाना।
    10. स्टेप-10- आवेदन करते समय इस बात का ध्यान रखा जाये कि प्रथम बार Submit Button पर click करने पर आवेदन का Preview जांचने हेतु दिखेगा दुबारा Submit करने पर फाईनल Submit माना जायेगा, जिसके उपरान्त Acknowledgment slip दिखेगी, जिसे Print कर सुरक्षित रखें।
    11. स्टेप-11- आवेदन पत्र को फाइनल समिट करते हुये उसे प्रिन्ट कर हस्ताक्षरित करते हुये ंजिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय में निर्धारित अवधि तक जमा कराये।
    12. स्टेप-12- आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन अथवा हार्ड कापी के साथ संलग्न अभिलेखों में यदि कोई सूचना/तथ्य त्रुटिपूर्ण/गलत/फर्जी पाये जाते हैं, तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित आवेदक का होगा। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के पास ऐसे आवेदनों को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। निर्धारित तिथि के उपरान्त ऐसे आवेदनों पर पुनः विचार नहीं किया जायेगा।
    13. स्टेप-13- किसी भी तकनीकी में व्यवधान उत्पन्न होती है, तो उसके निवारण हेतु निम्न नम्बर पर सम्पर्क किया जा सकता है।
      1- श्री सत्येन्द्र प्रताप सिंह, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी (योजना अधिकारी)
      2- श्री सुशील द्विवेदी, ऑफिस असिस्टेंट मोबाइल नम्बर-7398481223